Income Tax Calculator FY-2019-20 (AY-2020-21) With Old Vs New Tax Slab
- Rebate under Section 87A changed from Rs 2,500 to Rs 12,500 or 100% of income tax (whichever is lower) for individuals with income below Rs 5 Lakhs (from Rs 3.5 Lakhs)
- Standard Deduction raised for Salaried & Pensioners from Rs 40,000 to Rs 50,000
- Increased Tax for the super-rich: Surcharge increased to 25% for income between 2 to 5 crore & to 37% for income beyond Rs 5 crores
- Additional Tax Deduction of Rs 1.5 lakhs u/s 80EEA on home loans on purchase of the affordable home
- Additional Tax Deduction of Rs 1.5 lakhs u/s 80EEB on Auto loans on purchase of Electric vehicles
- No Tax on Notional Rental Income from Second House
- Capital gains exemption on reinvestment in two house properties: Taxpayers can now buy two houses on the sale of 1 house if the capital gains are less than Rs 2 crore. This benefit can be availed only once in a lifetime
- TDS threshold increased from Rs 10,000 to Rs 40,000 on Bank Interest Income
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अंतरिम बजट में सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा कर 50 हजार रुपये कर दिया था साथ ही इनकम टैक्स की धारा 87 A के तहत इनकम टैक्स छूट ढाई हजार रुपये से बढ़ा कर 12,500 रुपये कर दी थी. यह टैक्स छूट उन लोगों के लिए लागू की गई थी, जिनकी कर योग्य आय पांच लाख रुपये से कम है. इसका मतलब यह है कि टैक्स पेयर पांच लाख रुपये की कर योग्य आय पर पूरी तरह टैक्स छूट का हकदार है. 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ढाई लाख रुपये तक की आय इनकम टैक्स फ्री है. ढाई से पांच लाख रुपये की आय वालों को पांच फीसदी टैक्स देना पड़ता है. पांच से दस लाख की आय वालों के लिए 20 फीसदी और दस लाख से ऊपर की आय पर इनकम टैक्स 30 फीसदी है.
सरकार पिछली सरकार ने टैक्स फ्री इनकम के स्लैब को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था. यानी कि 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं भरने का अब नियम है. मतलब अभी स्टैंडर्ड निवेश करने पर 6.5 लाख रुपये की इनकम वालों को टैक्स नहीं देना है.
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